
*अधिक से अधिक लंबित वादों के निस्तारण हेतु 9 मई को** *लोक अदालत के आयोजन हेतु अपर जिला एवं* *सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अध्यक्षता में बैठक* *संपन्न**

GRNews Network Brodcast centre editor in chief Ved prakash Srivastava
गाजीपुर 20 अप्रैल, 2026 (सू0वि0)- उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 मई, 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01/नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में समस्त बैंक, बीमा व इंश्योरेंस के साथ बैठक आहूत की गयी। जिसमें नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर व बैंक, बीमा व इंश्योरेंस के अधिकारीगण व पदाधिकारीगण उपस्थित हुये।
नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें मीडियाकर्मी, बैंक के अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित हुए।
बैठक में दिनांक 09 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर बैंक ऋण, बीमा ऋण व इंश्योरेंस सम्बन्धी जनहित में प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रचारित।






