
*गाजीपुर की सभी नदियों जलाशयो में मछली पकड़ने/मारने पर 15जुलाई से 19 सितंबर तक प्रतिबंध अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई*-*-डीएम**

G R News एडिटर इन चीफ वेद प्रकाश श्रीवास्तव
“गाजीपुर। जिले की मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने गाजीपुर में उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत नियम के उपनियम 1 से 5 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। कहा कि ये आदेश जिले में मौजूद सभी जलाशयों, नदियों सहित उनकी सभी जलधाराओं पर प्रभावी होंगे। कहा कि इस आदेश के बाद अब कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ या कृषि, रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायनों से मछली नहीं मार सकेगा और न ही इसका प्रयास करेगा। कहा कि आज से 19 सितंबर तक कोई भी व्यक्ति मत्स्य जीरा अथवा 2 से 10 इंच तक की अंगुलिकाओं को न तो पकड़ेगा और न ही बेचेगा। कहा कि आज यानी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रजननशील मछलियों को न तो कोई पकडे़गा, न ही मारेगा। कहा कि मत्स्य विभाग द्वारा जारी वैध लाइसेंस के बिना 1 जुलाई से 31 अगस्त तक विभिन्न श्रेणी के जलाशयों में मछली मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कोई भी व्यक्ति उक्त निर्देशित क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव को रोकने के लिए किसी तरह सका कोई अवरोध भी नहीं लगाएगा। न ही ऐसा करके मत्स्य जीरा, अंगुलिकाओं और मछलियों को पकड़ेगा अथवा नष्ट करेगा। कहा कि आदेशों के उल्लघंन में लगाये गये अवरोधक सामाग्रियों के साथ ही पकड़े गये मत्स्य जीरा एवं मछलियों को जब्त कर लिया जाएगा और कार्यवाही भी की जाएगी।”







