बलात्कारी को 10 वर्ष का कारावास व 25 हजार का अर्थदण्ड*

*GRNews Network & YouTube news chainal editor in chief Ved prakash Srivastava
गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सों एक्ट रामअवतार प्रसाद की अदालत ने एक अभियुक्त को 10 साल की सजा से गुरूवार को दण्डित किया है। इसकी जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम कुमार राय ने बताया कि घटना 15 अक्टुबर 2018 को पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना नोनहरा में धारा 376 व 452 आईपीसी व 3/4 पाक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ। पीड़िता की मां ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार का आरोप संजीव उर्फ अन्नू पर लगाया। जिसपर पुलिस ने संज्ञान लेकर गिरफतार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष ने कुल 7 गवाहो कोे परिक्षित कराया। सभी गवाहो ने घटना का समर्थन किया। न्यायालय ने अभियुक्त संजीव को 3/4 पाक्सों एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रूपया का अर्थदण्ड एवं धारा 452 में 3 वर्ष का कारावास 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। दो सजास साथ साथ चलेगी।







