हत्या के प्रकरण के 03 अभियुक्त/अभियुक्ता को मा0 न्यायालय ने आजीवन कारावास व 20- 20 हजार रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया*

GRNews Network & YouTube news chainal editor in chief Ved prakash Srivastava
*गाज़ीपुर दिनांक 23.09.2026 को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत गाजीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 11.03.2015 को *थाना नगसर हॉल्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2015 धारा 302 भादवि* में अभियुक्तगण *01. लाल बहादुर पासवा* न पुत्र राजेन्द्र पासवान *02. लालबिहारी पासवान* पुत्र राजेन्द्र पासवान *03. आशा देवी* पत्नी राजेन्द्र पासवान समस्त निवासी गगरन थाना नगसर हॉल्ट उपरोक्त को *मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 तृतीय* गाजीपुर द्वारा दोषसिद्ध करते हुए *(प्रत्येक को) धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 20-20 हजार रू0 अर्थदण्ड* की सजा से दण्डित किया गया ।
*मीडिया सेल*
*जनपद गाजीपुर*





