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हत्या के प्रकरण के 03 अभियुक्त/अभियुक्ता को मा0 न्यायालय ने आजीवन कारावास व 20- 20 हजार रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया*

 

GRNews Network & YouTube news chainal editor in chief Ved prakash Srivastava

*गाज़ीपुर दिनांक 23.09.2026 को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत गाजीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 11.03.2015 को *थाना नगसर हॉल्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 32/2015 धारा 302 भादवि* में अभियुक्तगण *01. लाल बहादुर पासवा* न पुत्र राजेन्द्र पासवान *02. लालबिहारी पासवान* पुत्र राजेन्द्र पासवान *03. आशा देवी* पत्नी राजेन्द्र पासवान समस्त निवासी गगरन थाना नगसर हॉल्ट उपरोक्त को *मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 तृतीय* गाजीपुर द्वारा दोषसिद्ध करते हुए *(प्रत्येक को) धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 20-20 हजार रू0 अर्थदण्ड* की सजा से दण्डित किया गया ।

 

*मीडिया सेल*

*जनपद गाजीपुर*

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