
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद एएसआई कल से सर्वे शुरू करेगा

प्रयागराज -इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है। कोर्ट के फैसले के बाद एएसआई कल से सर्वे शुरू करेगा ।
कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है। इसलिए यह जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के जिला कोर्ट के फैसले को जारी रखने की अनुमति देिये जाने से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है।
मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जिला कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट भेजा था। आज मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था।








