*विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रथम 11दिन में ही सुनाया फैसला ,एक साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को दिया, आजीवन कारावास की सजा एवं लगाया एक लाख का अर्थदंड**

GRNews Brodcast center editor in chief ved Parkash Srivastava
गाजीपुर।विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को 1 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में सतेले पिता को 11 दिनों में आजीवन कारावास यानी पूरे जीवन काल तक के लिए के साथ ही 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ पूरे अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है
अभियोजन के अनुसार थान शादियाबाद एक गांव निवासी महिला ने इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी दूसरी शादी आरोपी अशोक बनवासी के साथ मार्च 2025 में हुई थी वह अपने पहले पति से पैदा हुए एक 4 वर्ष का लड़का व 1 वर्ष की एक लड़की को लेकर आई थीं 18 जुलाई 2025 को समय करीब 3 बजे अपने एक वर्षीया पुत्री को अपनी सास व पति अशोक के देख रेख में छोड़कर खेत मे धान की रोपाई करने गई थीं घर पर बच्ची को अकेला पाकर आरोपी पति ने उसकी अबोध एक वर्षीया पुत्री के साथ दुष्कर्म किया जब वादिनी अपने घर आई अपनी बच्ची को खून से लतफत वे रोती हुई पाई और अपने पति से उसके बारे पूछी तो पति ने बताने से इनकार कर दिया तब वादिनी अपनी बच्ची की चढ्ढी उतार कर देखी तो उसके होश उड़ गए उसको लेकर अस्पताल गई जहाँ से उसे उचित उपचार हेतु ट्रामा सेंटर वाराणसी भेजा गया जहाँ उसका ऑपरेशन होकर उपचार हुआ
वादिनी की सूचना पर थाना शादियाबाद में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा 20 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में 12 सितम्बर 2025 को आरोप पत्र पेश किया
और न्यायालय ने उसी दिन यानी 12 सितम्बर 2025 को आरोपी के विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया और विचारण हेतु 15 सितम्बर 2025 की तिथि नियत किया
अभियोजन कि तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 5 गवाहो को पेश किया सभी गवाहो ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया
मुकदमे में कुल 8 तारीख चली और कुल 11 दिन में न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया