
लोक अदालत में मुकदमे के साथ विकलांग, वृद्धा व विधवा पेंशन का होगा निस्तारण

मोहन तिवारी
गाजीपुर। सरकार के लोकहित योजनाओ का लाभ अब लोक अदालत के माध्यम से भी आमजन को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, एवं वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 14 दिसम्बर को किया जाएगा। इस बार लोक अदालत में जनपद न्यायाधीश के निर्देश के क्रम में सचिव लोक अदालत विजय कुमार चतुर्थ ने बताया कि विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन के मामलो का भी निस्तारण कर पेंशन वितरण का आयोजन किया जा रहा है। अधिक से अधिक वृद्धजन व विधवा महिला व विकलांग जन को सीधे योजना का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ साथ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद व पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक लोग शामिल होकर इस योजना को सफल बनाने की अपील की है।