न्यायालय ने हत्यारे अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं 25,000 रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई*

GRNews Network & Brodcast center editor in chief ved Parkash Srivastava
गाज़ीपुर। 31जुलाई। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 42/2024 धारा 304, 323, 504 भादवि थाना कोतवाली के मुकदमे में अभियुक्त सतीश बिन्द पुत्र श्री नाथ बिन्द निवासी विरहिमाबाद बबेड़ी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को धारा 304 भादवि में 10 वर्ष कारावास एवं 25,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।
*मीडिया सेल*
*जनपद गाजीपुर*







