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जनपद गाजीपुर में आईएस-191 (मुख्तार अंसारी गिरोह) के सदस्यों / सहयोगियों एवं तत्कालीन शस्त्र लिपिकों/अधिकारियों के विरुद्ध शस्त्र लाइसेन्सों के सापेक्ष निर्गत शस्त्रों के दुरूपयोग के संबंध में अभियोग पंजीकृत ।*

GRNews Network & Brodcast center editor in chief ved Parkash Srivastava

गाजीपुर।पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी महोदय के आदेश के क्रम में संगठित/पेशेवर अपराधियों, माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही के अनुपालन में कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी(वर्तमान में मृत) एवं उसके परिजनों को निर्गत शस्त्रों की वर्तमान स्थिति, गैंग(आई0एस0 191) के सदस्यो एवं सहयोगियों को निर्गत कुल 51 शस्त्र लाइसेन्सों पर क्रय विक्रय किये गए विभिन्न शस्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं जाँच हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अलग-अलग टीमों का गठन कर सत्यापन एवं जाँच की कार्यवाही करायी जा रही है । जाँच/ भौतिक सत्यापन के क्रम में क्रय विक्रय किये गये कुछ शस्त्रों की वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी है एवं क्रय विक्रय में अनियमितता के तथ्य प्रकाश में आये हैं । उक्त शस्त्रों से संबंधित पत्रावली तत्समय जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर कार्यालय के सम्बन्धित शस्त्र लिपिक को अपने आपराधिक कृत्यों से प्रभाव में लेकर उनके साथ मिलीभगत व आपराधिक षड़यंत्र कर शस्त्र लाइसेंस से सम्बन्धित मूल पत्रावली व क्रय-विक्रय पत्रावली को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से गायब कराकर आपराधिक न्यास भंग किया गया है ताकि उक्त शस्त्रों का प्रयोग आई.एस. 191 गैंग के सदस्यों द्वारा स्वच्छंदतापूर्वक अपराध कारित करने में किया जा सके । जिसके सम्बंध में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही कराई जा रही है ।

*कृत कार्यवाही का विवरण* – जांच/सत्यापन के क्रम में अफशां अंसारी को निर्गत शस्त्र लाइसेंस संख्या-1054/पी 11 सम्बंधित शस्त्र लाइसेन्स पत्रावली व क्रय विक्रय सम्बंधी पत्रावली शस्त्र लाइसेन्सी द्वारा सम्बंधित शस्त्र लिपिकों के साथ मिलीभगत व षडयंत्र करते हुए अभिलेखागार से गायब करा दिये जाने के तथ्य प्रकाश मे आने एवं उक्त लाइसेन्स पर क्रय किये गए एन०पी०बी० रिवाल्वर संख्या-ए०बी०एम० 4299 की वर्तमान स्थिति ज्ञात न होने के सम्बंध में शस्त्र लाइसेन्सी

धारक अफशा बेगम पुत्री जमशेद रजा पत्नी माफिया मुख्तार अंसारी तथा तत्कालीन पटल सहायक प्रथम बृजनारायण राम (सेवानिवृत्त । मृतक) व पटल सहायक द्वितीय भीष्म सिंह यादव के विरूद्ध मु0अ0सं0 0540/2026 धारा 409/120बी/419 भादवि व 21/25/30 आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

 

शेष शस्त्रों एवं शस्त्र लाइसेन्सों के जाँच/सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है । जांच में अनियमितता के प्राप्त तथ्यों के क्रम में शेष प्रकरणों में भी अग्रेतर विधिक कार्यवाही कराई जाएगी।

 

*मीडिया सेल*

*जनपद गाजीपुर*

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