‘हर टिमटिमाती रोशनी का संबंध ड्रोन से नहीं होता, अफवाह से बचें नागरिक’* **ड्रोन नीति 2023 का कड़ाई से* *अनुपालन कराएगी गाजीपुर पुलिस* **ड्रोन नीति 2023 का उल्लंघन* *करने वालों के* *खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई*

GRNews Brodcast centre editor in chief ved Parkash Srivastava
गाजीपुर।हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और गाजीपुर में रात्रिकालीन समय में ड्रोन उड़ने की खबरें आई, जिससे आम जनमानस में एक अनजाने भय का माहौल व्याप्त हो रहा है। ऐसी घटनाएं अराजक तत्वों द्वारा अनावश्यक दहशत का माहौल बनाने के लिए भी की जा सकती हैं और अन्य किसी निजी वजह से बिना अनुमति के ड्रोन का संचालन की कार्यवाही भी हो सकती है। जनपदीय पुलिस ऐसे सभी मामलों की जांच भी कर रही है। कई थानों में इसके संबंध में अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। जो दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दोषियों के चिन्हीकरण के लिए जनपदीय पुलिस सभी आधुनिक उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रही है। इसलिए ऐसे तत्व सतर्क और सावधान हो जाए, किसी को कानून से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे कृत्य कानून-व्यवस्था और जन-सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। कतिपय मामलों में टिमटिमाती रोशनी को ड्रोन बताकर सोशल मीडिया पर भी वीडियो प्रसारित किया जा रहा था। इस तरह की शिकायत की पुलिस ने विस्तृत और गहन जांच करवाई है। *जांच के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि टिमटिमाने वाली रोशनी का ड्रोन से कोई संबंध नहीं है।* सोशल मीडिया पर प्रसारित ड्रोन की *संदिग्ध वीडियो की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्लेषण टूल्स से भी बारीकी से जांच करवाई गई।* इन टूल्स ने वीडियो में दिख रही वस्तु की गति,चमक के पैटर्न और आकार की गहनता से जांच की। *विश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि टिमटिमाती रोशनी कोई ड्रोन नहीं है।* इस संबंध में गाजीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद गाजीपुर पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि ड्रोन नीति 2023 का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
ड्रोन संचालन पर कड़े नियम
ड्रोन नीति 2023 के तहत:-
*कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन थाना स्तर पर लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना ड्रोन का संचालन नहीं कर सकता।
*यह नियम सर्वेक्षण, धार्मिक/सामाजिक आयोजन अथवा किसी अन्य कारण से ड्रोन के उपयोग पर भी समान रूप से लागू है।
*अनुमति लिए बिना किया गया कोई भी ड्रोन संचालन प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध माना जाएगा।
*#पुलिस की पहल*
*जनपद गाजीपुर के सभी थानों द्वारा ग्राम सुरक्षा समितियों,ग्राम प्रधानों,व्यापार मंडलों,विद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ मिलकर जन-जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
*इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आमजन ड्रोन नीति के प्रावधानों से अवगत हों।
*#कड़ी चेतावनी#*
*बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर FIR पंजीकृत कर कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
*गंभीर मामलों में गैंगस्टर एक्ट जैसी कठोर धाराओं के तहत भी अभियोग दर्ज हो सकता है।
* अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
*गाजीपुर जनपद की पुलिस सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर सतत निगरानी कर रही है। कोई भी भ्रामक सूचना, वीडियो क्लिप या फर्जी संदेश प्रसारित करने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
#जनसामान्य से अपील
*कोई भी सूचना सत्यापन के बाद ही साझा करें।
*किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ड्रोन संचालन की जानकारी मिलते ही अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस को जानकारी दें।
* अफवाहों से बचें और समाज में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करें।
# जनहित में चेतावनी
गाजीपुर पुलिस ने नागरिकों से अफवाह से बचने की अपील की है।
“ड्रोन उड़ाएं, लेकिन अनुमति के साथ।
अभिव्यक्ति करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ।
कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ – कदापि स्वीकार्य नहीं।”
*मीडिया सेल*
*जनपद गाजीपुर*







