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परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश नो हेलमेट नो फ्यूल विषयक प्रदेश स्तरीय अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक*/

GRNews Network editor in chief ved Parkash Srivastava
गाजीपुर 03 सितम्बर, 2025 (सू0वि0)-  परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेश ‘‘नो हेलमेट नो फ्यूल‘‘ विषयक प्रदेश स्तरीय विशेष अभियान दिनांक 01.09.2025 से 30.09.2025 तक संचालित किये जाने तथा इस अभियान के प्रभावी संचालन हेतु  निर्देश दिया गया है। साथ ही शासन द्वारा समस्त डीजल/पेट्रोल आउटलेट्स पर लगाये जाने वाले ‘‘नो हेल्मेट, नो पेट्रोल, आपका जीवन अनमोल‘‘ सम्बन्धी शासन द्वारा अनुमोदित बैनर होर्डिग्स लगाये जाने तथा आम जनमानस में जागरूकता सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया गया है। केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चलकों एवं सवारियों के लिए मानक व्यूरों (आी0आई0एस0) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उलंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1998 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमे जुर्माने का प्राविधान है।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद गाजीपुर में स्थित समस्त पेट्रोल पंप संचालकों/स्वामियों एवं सम्बन्धित ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आगामी 07 दिवसों मे अपने प्रांगण मे ‘‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल, आपका जीवन है अनमोल‘‘ सम्बन्धी शासन द्वारा अनुमोदित बैनर (दस गुणा पॉच फीट आकार मेृ) लगवाना सुनिश्चित करें। ताकि शासन की मंशानुरूप संभावित दुर्घटना को न्यूनतम् किया जा सके।
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