भभुआ कैमूर के उत्पाद विशेष न्यायाधीश द्वितीय धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने धारा 30 ए उत्पाद अधिनियम के तहत अभियुक्त को5 वर्ष एवं 1 लाख रुपएअर्थ दंड की दी सजा

बिहार प्रदेश विधि ब्यूरो चीफ एडवोकेट मंटू पांडे की रिपोर्ट
कैमूर भभुआ। उत्पाद विशेष न्यायाधीश द्वितीय धर्मेंद्र कुमार तिवारी की अदालत सिविल कोर्ट भभुआ में धारा 30 ए उत्पाद अधिनियम के तहत अभियुक्त मनु चौधरी पिता सिविल दुनिया सकीम खर्राटे थाना कुरिनी जिला कैमूर को दोषी पाते हुए 5 बरस का कठोर कर आवास ₹100000 फाइन नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई उत्पाद विशेष लोक अभियोजक निशिकांत निलेश ने बताया कि इस केस के सूचक जयप्रकाश थाना अध्यक्ष पुन्नी के द्वारा दिनांक 7 नवंबर 2021 को समय करीब 2:30 बजे दिन में चंदेश चौक कुर्मी छापामारी के दौरान अभियुक्त किराना दुकान से 8 लीटर दारू बाराबंकी के मामले में सजा दिया गया है क्रिप्टो तरफ से अधिवक्ता संतान तिवारी ने जोरदार अपना पक्ष रखा







