♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

झाड़ फुक के नाम पर भांजी को हवस का शिकार बनाने वाले शमशाद को दिया, आजीवन कारावास व डेढ़ लाख का जुर्माना*,

**GNews network &YouTube news chainal editor in chief Ved prakash Srivastava

गाजीपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सों रामअवतार प्रसाद ने गुरूवार को एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व एक लाख पचास हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसकी जानकारी देते हुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रामकुमार राय व सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 4 मई 2018 को अभियुक्त शमशाद जो कबूतरबाजी का कार्य करता था और निःसंतान दम्पत्तियों का इलाज झाड़फूक के नाम पर करता रहा और कईयो के साथ कुकृत्य कर चुका था। अपनी भांजी को झाझफूक के बहाने बहला फुसलाकर भगा ले गया और जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाया पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना भांवरकोल मे मुकदमा पंजीकृत हुआ और आरोप पत्र न्यायालय मं प्रेषित हुआ जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह परीक्षित कराये गये। गवाहो ने घटना का समर्थन किया, जिसके आधार पर न्यायाधीश रामअवतार ने 5/6 पाक्शो एक्ट मे आराजीवन कारावास व एक लाख रूपये का अर्थ दण्ड तथा 363 आईपीसी में 5 वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा 366 आईपीसी मे 7 वर्ष का करावास व 30 हजार रूपये का अर्थदण्ड, अभियुक्त शमशाद को आजीवन कारावास के साथ साथ ढेड़ लाख रूपये के दण्ड से दण्डित किया और पीड़िता को 75 प्रतिशत की धनराशि अदा करने का आदेश पारित किया। आजीवन कारावास का अभिप्राय व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा।

 

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129
[news_reels]