*माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम, कई सोशल मीडिया हैंडल्स और व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज

*GRNews Network Brodcast center editor in chief Ved prakash Srivastava
गाजीपुर। जिले के करण्डा थाना क्षेत्र में हुई एक युवती की मौत के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं असत्य सूचनाएं फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स और व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
घटना 15 अप्रैल की है, जब जमानिया के धरम्मरपुर पुल के पास एक युवती का चप्पल, मोबाइल और गमछा बरामद हुआ था, जिसके बाद उसकी लाश नदी से मिली थी। परिजनों की लिखित सूचना पर पुलिस ने नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया और क्षेत्राधिकारी नगर की मौजूदगी में मृतका के पिता सियाराम की तहरीर के आधार पर थाना करण्डा में हत्या का मुकदमा (मु0अ0सं0 52/2026, धारा 103(1) BNS) दर्ज किया गया।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले के मुख्य आरोपी हरिओम पाण्डेय पुत्र सुभाष पाण्डेय, निवासी कटरिया को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर जातिगत आधार पर भ्रामक, तथ्यहीन और उत्तेजक पोस्ट डालकर गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस द्वारा पूर्व में चेतावनी दिए जाने के बावजूद ऐसी गतिविधियां जारी रहीं।
इस पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए डॉ. आनन्द प्रकाश विश्वकर्मा एवं राहुल कुमार विश्वकर्मा (बसावन इंडिया) के विरुद्ध मु0अ0सं0 55/2026 तथा अमित यादव (जर्नलिस्ट) के विरुद्ध मु0अ0सं0 54/2026 धारा 353(2)/196(1)(C) BNS के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर किसी भी घटना से संबंधित पोस्ट या सूचना प्रसारित करने से पहले तथ्यों की पूर्ण जांच अवश्य करें, अन्यथा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है।





