मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी से न्यायालय द्वारा पा अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा,75000 का जुर्माना

गाजीपुर 10. अक्टूबर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 53/22 धारा 376AB, 506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में *01 नफर* अभियुक्त *सतेन्द्र चौहान पुत्र रामकरन चौहान निवासी मोहम्मदपुर टड़वा थाना कासिमाबाद* जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को *धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास तथा 75000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर
*06 माह का अतिरिक्त कारावास* । *धारा 506 भादवि में 01 वर्ष के कारावास से दण्डित* किया गया ।







