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*यूपी बोर्ड की परीक्षा व होली के मद्देनजर शांति व्यवस्था हेतु धारा 144लागू, उलंघन दंडनीय अपराध होगा—अपर जिला मजिस्ट्रेट*

G R News गाजीपुर 13 फरवरी, 2024(सू0वि0) – इस वर्ष दिनांक 22.02.2024 से यू०पी० बोर्ड की परीक्षा प्रारम्भ हो रहा है तथा दिनांक 08.03.2024 को महाशिवरात्री मनाया जायेगा एवं दिनांक 24.03.2024 को होलिका दहन तथा दिनांक 25.03.2024 को होली मनाया जायेगा। साथ ही समाचार पत्रों की सूर्खियों में आये दिन हो रही घटनाओं के अवलोकन से असामाजिक तत्वो द्वारा इसका लाभ उठाकर गलत अफवाहें एवं धार्मिक उन्माद फैलाकर शान्ति व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। उक्त त्यौहारों को सकुशल तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जा सके साथ ही साम्प्रदायिक दंगा एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, को देखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत शासकीय एवं लोक सम्पत्ति के साथ-साथ सामान्य जन-जीवन को शान्तिमय एवं गतिरोध रहित बनाये रखने व किसी भी सम्भावित विधि विरूद्ध कार्यवाही को रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लोकहित में निषेधाज्ञा लागू करना उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। वर्तमान समय में प्रदेश के अन्य जनपदों में कानून व्यवस्था व विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन हो रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए उक्त त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है।
अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) गाजीपुर जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू करता हूँ। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है। इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर पदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा, सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लभ आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे, कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों धर्माे या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ नहीं करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा गतवर्ष / परम्परा से भिन्न किसी देवी/देवता की मूर्ति स्थापना/पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा,कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा पूर्व से निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर देवी/देवता की मूर्ति का विसर्जन नहीं करेगा। उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 02-02-2024 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रकासित।

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