
पटिटदार की हत्या में एक को आजीवन कारावास

मोहन तिवारी
गाजीपुर। गोली मारकर हत्या करने की घटना में एससी एसटी न्यायालय गाजीपुर के न्यायाधीश अलख कुमार ने गुरुवार को एक अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनायी। मामला 5 मई 2019 को थाना कोतवाली क्षेत्र के लंगरपुर गांव में जमीनी विवाद में पंचायत के दौरान विशाल सिंह ने अपने पटटीदार को चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक के भाई अखिलेश मिश्र के तहरीर पर थाना कोतवाली में 142, 148, 149, 120बी, 302 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गयी। अभियोजन पक्ष से अपर शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने घटना के कुल 17 गवाह में से 9 गवाह परीक्षित कराये गये। गवाहो और गुणदोष के आधार पर एससी एसटी विशेष न्यायालय के न्यायधीश अलख कुमार ने अभियुक्त विशाल मिश्र को आजीवन कारावास और 40 हजार रूपये का जुर्माना, जुर्मान न अदा करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी।
















