
**उच्च न्यायालय की आदेश की अधिकारी उड़ा रहे हैं धज्जियां मंडलायुक्त ने आई. जी.को किया तलब **||

G R News एडिटर इन चीफ वेद प्रकाश श्रीवास्तव
वाराणसी:- सेवापुरी बताया ज़ा रहा है की थाना कपसेठी अन्तर्गत सकलपुर ग्राम निवासी अजय कुमार सेठ उर्फ राजू सेठ पुत्र विश्वनाथ प्रसाद सेठ ने 20 नवम्बर 2021 को जिलाधिकारी वराणसी को प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा विवादित भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगाने का आदेश पारित किया गया था |
उच्च न्यायालय द्वारा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एसडीएम राजातालाब और सब रजिस्ट्रार गंगापुर को जिला अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि उपलब्ध कराई गई थी इसके बावजूद भी मौजा सकलपुर आ0सं0 557// 558/ 577/ व मौजा “केवटान” आ0सं0 129 का निबंधन विभाग द्वारा उच्च न्यायालय इलाहबाद एवं जिलाधिकारी के आदेशो का घोर उल्लंघन करते हुए सब रजिस्ट्रार गंगापुर वाराणसी के द्वारा उपरोक्त निबंधन पास किया जा रहा था मंडलायुक्त से मिलकर पिड़ीत द्वारा प्रार्थना पत्र भी दिया गया जिस पर मंडल आयुक्त ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) वाराणसी को तलब किया पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि आ0 सं0 -129 मौजा केवटान व आ0 सं0 -557,/558,/ 577 मौजा सकलपुर विवादित भूमि पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे मुकदमा विचाराधीन है उच्च न्यायालय द्वारा आदेश में विवादित भूमि के क्रय विक्रम पर रोक लगा दी गई है जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम राजातालाब और सब रजिस्ट्रार गंगापुर को आदेशित कर नोटिस चस्पा कराई गई थी उच्च न्यायालय तथा जिलाधिकारी के आदेशों का घोर उल्लंघन करते हुए एसडीएम राजातालाब और सब रजिस्ट्रार गंगापुर द्वारा विवादित भूमि का निबंधन किया जा रहा है पीड़ित को विवादित भूमि का विक्रय कि जानकारी होने पर पीड़िता ने मंडल आयुक्त से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई मामले की जानकारी होते ही मंडल आयुक्त वाराणसी ने तत्काल पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) वाराणसी को तलब किया ||

















