भभुआ कैमूर के उत्पाद विशेष न्यायाधीश द्वितीय धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने धारा 30 ए उत्पाद अधिनियम के तहत अभियुक्त को6 वर्ष एवं 1 लाख रुपएअर्थ दंड की दी सजा

बिहार प्रदेश विधि ब्यूरो चीफ एडवोकेट मंटू पांडे की रिपोर्ट
कैमूरभभुआ ।उत्पाद विशेष न्यायाधीश द्वितीय धर्मेंद्र कुमार तिवारी की अदालत ने आज दिनांक 14 सितंबर सन 2023 को सिविल कोर्ट भभुआ में धारा 30 a उत्पाद अधिनियम के तहत अभियुक्त छभोला कुमार उर्फ इंद्रजीत कुमार पिता विश्व चौधरी सकीम डेहरी पाली रोड थाना देरी जिला रोहतास सासाराम बिहार को 105 लीटर दारू बरामदगी मामले में 6 बरस का कठोर कारावास₹100000 फाइन नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई उत्पाद विशेष लोक अभियोजक निशिकांत निलेश ने बताया कि इस केस के सूचक नीलू कुमारी और निरीक्षक मध्य निषेध चंद आंचल कैमूर के द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2022 को 5:00 बजे पूर्वाह्न खामी दौरा मोड nh2 के उत्तर से टेंपो में जांच के दौरान 105 लीटर देशी एवं अंग्रेजी दारु बरामद हुआ था इसी मामले में उत्पाद विशेष न्यायाधीश द्वितीय धर्मेंद्र कुमार तिवारी ने अभियुक्त भोला कुमार को सजा दिया है बच्चा पक्ष की अधिवक्ता रमेश प्रसाद ने अपना पक्ष रखा
















