
*विद्युत बिल राहत योजना 2025*2026 के प्रचार प्रसार हेतु सीडीओ की अध्यक्षता में सांसद सहित जनप्रतिनिधियों की बैठक संपन्न*

GRNews Network* editor in chief ved Parkash Srivastava
गाजीपुर 29 नवम्बर, 2025 (सू0वि0)- मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता एंव मा0 सांसद अफजाल अंसारी, विधायक जमानियां ओमप्रकाश सिंह, विधायक जंगीपुर वीरेन्द्र यादव, विधायक सदर जैकिशन साहू, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिध प्रदीप पाठक एवं अन्य जनप्रतिनिधगणो के साथ आवासांे के विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित डी पी आर एवं वर्तमान मे विभाग द्वारा ‘‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26‘‘ के व्यापक प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक मे मा0 जनप्रतिनिधिगणों ने ‘‘ विजली बिल राहत योजना 2025-26‘‘ के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये।
बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत से विद्युत राहत योजना-2026 के सम्बन्ध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बिजली बिल राहत योजना-2026 प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, इसका जन मानस में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे विद्युत उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकें। यह योजना एक दिसम्बर से 28 फरवरी तक चलेगी। इस योजना में कभी भी विद्युत बिल का भुगतान न करने वाले व लम्बे समय से भुगतान न करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल पर आकर्षक छूट प्रदान की गयी है। विद्युत चोरी मामले में लगे जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गयी हैं। एक से दो किलोवाट तक के उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। कहा कि विद्युत बिल का भुगतान कभी न करने वाले लम्बे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल में आकर्षण छूट का प्राविधान किया गया है। वहीं विद्युत चोरी के मामलों में लगे जुर्माने पर 50 प्रतिशत तक की अद्भुत छूट है जिसमे एमएमवी-एक घरेलू अधिकतम दो किलोवाट तक तथा एमएमवी-2 वाणिज्यिक एक किलोवाट शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 01 से 31 दिसम्बर 2025 तक 100 प्रतिशत ब्याज पर छूट व 25 प्रतिशत मूल पर छूट, द्वितीय चरण में एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक 100 प्रतिशत ब्याज पर छूट व 20 प्रतिशत मूल पर छूट तथा तृतीय चरण में एक से 28 फरवरी 2026 तक 100 प्रतिशत ब्याज पर छूट व 15 प्रतिशत मूल पर छूट की व्यवस्था दी जायेगी।
विद्युत बिलों में छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को रूपये दो हजार धनराशि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा। एक मुश्त भुगतान के लिए पंजीकरण के बाद 30 दिनो का समय मिलेगा, अधिकतम 28.02.2026 तक के स्लैब के नियमानुसार देय होगा। विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट पंजीकरण की धनराशि को सम्मिलित करते हुए पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कुल देय धनराशि का निर्धारण किया गया हैं। विद्युत सम्बन्धी समस्या के लिए निकटतम विद्युत कार्यालय अथवा टोल फ्री नं0 1912 से सम्पर्क कर समाधान करा सकते हैं। बैठक मे अधीक्षण अभियन्ता विवेक खन्ना, सहित पॉच खण्डो के अधिशासी अभियन्ता, समस्त उप खण्ड अधिकारी, समस्त अवर अभियन्ता, स्टोर/वर्कशाप के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय गाजीपुर द्वारा प्रचारित।

















