
हत्या मे पति, सांस, जेठ, जेठानी को जेल

मोहन तिवारी
गाजीपुर। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को दहेज लोभी पत्नी हंता पति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा व सास,जेठ जेठानी को 7 साल सश्रम कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 18 -18 हजार रुपये के अर्थदंड की राशि से दण्डित किया है।
मामला थाना जमानिया गांव देवाबैरनपुर गांव के देवनारायन सिंह यादव ने थाना करण्डा में तहरीर के आधार पर दहेज हत्या का मुकदमा थाना जमानियॉ मे दर्ज कराया। तहरीरकर्ता की अपनी पुत्री प्रियंका की शादी थाना करण्डा गांव बलवंतपुर धरम्मरपुर बलुवा के श्यामसुंदर यादव के साथ 22 फरवरी2016 को किया था शादी में अपने 2 लाख नगद व अन्य सामान दिया था शादी के बाद विदा होकर मेरी बेटी ससुराल चली गई, कुछ दिन बाद मेरी लड़की के ससुरालवाले पति श्यामसुंदर यादव,सास सालता देवी,जेठ रविकांत यादव व जेठानी सिप्पी देवी दहेह में मोटसाइकिल,1 लाख रुपया नगद भैंस की मांग करने लगे और उसको प्रताडित करने लगे13 अक्टूबर 2019 को सुबह 5 बजे मेरी लड़की की सास सालता देवी का फोन आया कि रात से ही आप की लड़की बेहोश पड़ी है आनन फ़ानन में अपने लड़की के ससुराल गया तो देखा कि मेरी लड़की अपने कमरे में पड़ी है उसके शरीर को काफी हिलाया डुलाया लेकिन कोई हलचल नही हुई मैं अपनी लड़की लेकर अस्पताल गया जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि वह काफी काफी पहले की ही दम तोड़ चुकी है और उसके शव को मर्चरी हाउस में रख दिये वादी की सूचना पर थाना करण्डा में दहेज लोभियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय कुल 7 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने बयान न्यायालय में दर्ज कराया बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।