अवैध निर्माण और रेस्टोरेंट संचालन पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने की कार्यवाही |*

G R News एडिटर इन चीफ वेद प्रकाश श्रीवास्तव
वाराणसी :- दिये गये निर्देश के अनुपालन में वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा बुधवार को सिगरा स्थित भवन संख्या D-58/19 A-4 में अवैध निर्माण और पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्यवाही की गई | (वार्ड-दशाश्वमेध) के अंतर्गत प्राप्त शिकायती पत्र में बेसमेंट में अवैध रेस्टोरेंट और तृतीय एवं द्वितीय तल पर अवैध निर्माण में फोनिक्स जिम के संचालन की शिकायत की गई थी |
उक्त शिकायत के आधार पर सचिव डॉ.वेद प्रकाश मिश्रा एवं नगर नियोजक प्रभात कुमार एवं संबन्धित वार्ड के जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया | स्थल निरिक्षण के दौरान मौके पर पाया गया कि भवन B+G+3 तलों का व्यावसायिक निर्माण है जबकि स्वीकृत मानचित्र केवल B+G+2 तलों का पाया गया |
निर्माणकर्ता द्वारा अवैध रूप से एक तल अतिरिक्त निर्माण को हटाये जाने तथा भवन के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को बंद करते हुए पार्किंग के रूप में उपयोग किये जाने निर्देशित किया गया है | वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सात दिनों का समय देते हुए स्पष्ट किया कि अगर इस अवधि में अवैध निर्माण और संचालन बंद नहीं किया गया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाहीं की जाएगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी ||

















