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*गाजीपुर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तश्कर व हत्या के अभियुक्त अब्बास खान माँ एवं बीबी के नाम से 44 लाख रुपये की अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी*।

G R News एडिटर इन चीफ वेद प्रकाश श्रीवास्तव
गाजीपुर।शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 09.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर जिलाधिकारी महोदया गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश के अनुपालन में अंतर्गत मु0अ0सं0 200/2022 धारा 14(1)क्षं उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तश्कर व हत्या के अभियुक्त अब्बास खान पुत्र स्व0 मुर्तजा खान नि0 ग्राम मोहम्मदपुर थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर की अपने व अपनी पत्नी तथा अपनी माँ के नाम से अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति वर्तमान अनुमानित कीमत कुल 44 लाख रुपये को आज दिनांक 06.07.2024 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित बेनामी अचल संपत्ति जो कि अपने तथा अपनी पत्नी व माँ के नाम पर खरीदा

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