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एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को 10 वर्ष की सजा 5 लाख जुर्माना व सोनू यादव को 5 वर्ष की सजा दो लाख जुर्माना

गाजीपुर 27 अक्टूबर ।मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना करण्डा पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 482/10 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0* से सम्बन्धित प्रकरण में *02 नफर अभि0 (1) मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी (IS-191 गैंग का सरगना) निवासी यूसुफपुर दर्जी टोला थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर व (2) सोनू यादव पुत्र जवाहिर यादव नि0 परसरही थाना कोतवाली, गाजीपुर* के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभि0 मुख्तार अंसारी उपरोक्त को *10 वर्ष का कठोर कारावास* व *05 लाख का जुर्माना*, जुर्माना न अदा करनें पर *02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास* , व अभि0 सोनू यादव उपरोक्त को *05 वर्ष का कठोर कारावास* व *02 लाख जुर्माना* , जुर्माना न अदा करनें पर *01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास* के दण्ड से दण्डित किया गया।

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