♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

गाजीपुर: दुष्‍कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया 16000 का अर्थदंड

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिक पीड़िता को बहलाफुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 16 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। बताते चलें कि थाना भुड़कुड़ा गांव शिशुवार के एक आदमी ने थाना भुड़कुड़ा में इस आशय का तहरीर दिया की 9 अगस्त 2014 को मेरी नाबालिक पुत्री अपनी मां के साथ दवा के लिए जखनियां बाजार गई थीं की रास्ते मे रेकी करते हुए तिवारीपुर थाना करण्डा के साधु बनवासी उर्फ प्रमोद मेरी लड़की को बहलाफुसला कर कही ले गया काफी तलाश के बाद भी नही मिली सूचना के आधार पर थाने में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। दौरान विवेचना पुलिस आरोपी को उसकी बहन के गांव कोठवा बुजुर्गा से पीड़िता को बरामद करते हुए आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पीड़िता का डॉक्टरी कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहाँ पर पीड़िता का बयान 164 crpc में अंकित हुआ और पुलिस आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से वादी के अधिवक्ता सुमित श्रीवास्तव व विशेष लोक अभियोजक शशिकांत पांडेय ने कुल 9 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी साधु बनवासी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।”

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129