
*जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संपन्न मासिक स्टाफ बैठक में धारा 33 प्रकरण में ,निम्न प्रगति पर तहसीलदार सेवराई को स्पष्टीकरण का निर्देश

*GRNews Network Brodcast center editor in chief ved Parkash Srivastava
गाजीपुर 27 जून, 2026 (सू0वि0)- जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में मासिक स्टाफ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार (रायफल क्लब) सम्पन्न हुआ।
जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मासिक स्टाफ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए । धारा 33 प्रकरण मे न्यून प्रगति पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार सेवराई को स्पष्टीकरण का निर्देश दिया स बैठक में उन्होंने स्टाम्प देय, वाहन कर रायलटी देय, विविध देय की मांग व वसूली,भू राजस्व की वसूली, जनपद के बड़े बकायेदारों की सूची की समीक्षा एवं वसूली का निर्देश दिये स बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरण एवं विवादित प्रकरण, दाखिल खारिज, विवादित वादो का निस्तारण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में सभी अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में तत्परता दिखाते हुए कार्यों का संपादन किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सरकार की राजस्व योजनाओं का लाभ जनसामान्य को आसानी के साथ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को 05 वर्ष से ऊपर के मुकदमो को प्रतिदिन सुनने के साथ एक अभियान चलाते हुए 15 दिनों निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से अधिक 03 वर्ष से कम, धारा 24, धारा 34, धारा 116 धारा 80 के लंबित मामलों का समयान्तराल मे निस्तारण किया जाये। धारा 67 की सुनवाई और निष्पादन में तहसीलदार गंभीरता से कार्य करें और उपजिलाधिकारी इसकी नियमित समीक्षा भी करें। उन्होने राजस्व ग्रामो मे खेल मैदान, सीमा स्तम्भ, कृषि भूमि पट्टा, आवास हेतु भूमि आवंटन, अंश निर्धारण एवं अंश संशोधन की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दियां ।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुख्य राजस्व अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एंव पटल सहायक उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रचारित।








