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पत्नी हत्या को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

*GRNews Network Brodcast center editor in chief Ved prakash Srivastava
गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले मे एक अभियुक्त को दस वर्ष का कारावास की सजा सुनायी। मामला 29 दिसम्बर 2022 की घटना में तहरीरकर्ता विजय बिन्द पुत्र. सिरपत बिन्द गनपा थाना करिमुददीनपुर ने थाना कोतवाली मे अपने तहरीर मे बताया कि उसकी पुत्री प्रीति बिन्द पत्नी विजय बिन्द पुत्र रामा बिन्द टेढ़वा गाजीपुर की शादी जून 2021 मे हुई और दहेज मे मोटरसाइकिल व सोने की चैन के लिए प्रताड़ित करते थे और मृतका प्रीति ने मोबाइल से अपने पिता को बताया कि ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट रहे है। 29 दिसम्बर 22 को उसका पति व ससुराल के अन्य लोग मिलकर प्रीति बिन्द को मारकर फांसी पर लटका कर हत्या कर दिया। मृतका के पिता को घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहंुचा तो उसकी पुत्री बेड पर पड़ी थी। विवेचक ने माननीय न्यायालय मे आरोप पत्र 15 अप्रैल 23 को पेश किया। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने बताया कि इस घटना में कुल 8 गवाह पेश किये गये सभी ने आरोप को सही सिद्ध किया। जिसमें गुणदोष के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त विजय बिन्द को दोषी मानते हुए धारा 304 बी मे 10 वर्ष, 498 ए मे दो वर्ष और 3 हजार का अर्थदण्ड और 304 डीपी एक्ट में 1 वर्ष व 5सौ रूपये से दण्डित किया। अर्थदण्ड जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।

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