*भभुआ कैमूर दहेज हत्या के दोषी को10वर्ष का कारावास दस हजार का अर्थ दंड**

GRNews Brodcast center editor in chief ved Parkash Srivastava
भभुआ कोर्ट ए डी जे 3 विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने सोनहन थाना अंतर्गत ग्राम अमडा निवासी वीरेंद्र कुमार, जय श्री राम व शांति देवी को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक सतीश कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि कुदरा थाना अंतर्गत बभनगावा निवासी स्वर्गीय हरेंद्र प्रसाद की पत्नी सोनिया कुंवर ने अपनी पुत्री रेखा कुमारी की शादी विगत 5 जून 2022 को वीरेंद्र कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था। लड़की के ससुराल पक्ष के पति वीरेंद्र कुमार सास शांति देवी ससुर जय श्री राम दहेज के लिए सूचका सोनिया कुंवर के पुत्री रेखा कुमारी को 5 अक्टूबर 2022 को हत्या कर दिए। जिसकी लिखित शिकायत सोनहन थाना में किया गया जिसका प्राथमिक सोनहन थाना कांड संख्या 510 /2022 दर्ज कर अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया गया अनुसंधानकर्ता द्वारा पति ,सास, व ससुर तीनों के खिलाफ आरोप पत्र भादवि की धारा 304 बी के अंतर्गत समर्पित किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय ने तीनों को दोषी पाते हुए पति वीरेंद्र कुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास 10000 अर्थ दंड, सास शांति देवी व ससुर जय श्री राम को सात-सात वर्ष का सश्रम श्रम कारावास व दस दस हजार रूपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
















