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गाज़ीपुर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान *“OPERATION CONVICTION”* *के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार* *प्रभावी पैरवी कर *डीपी एक्ट* *के मुकदमें की अभियुक्ता को* *न्यायालय**द्वारा* **आजीवन कारावास व 25000/- रू के अर्थदण्ड*की सजा*

G R News network editor in chief Ved prakash Srivastava

ग़ाज़ीपुर।जनवरी2026 मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 384/ 20 धारा 498A, 304 B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए *अभियुक्ता बिंदू देवी* पत्नी रविंद्र गोंड़ निवासी देवली, थाना- कासिमाबाद को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 25,000/-रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

*मीडिया सेल*
*जनपद गाजीपुर*

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