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तीन साल से जेल में बंद था हत्या का आरोपी, केस लड़ने के नहीं थे पैसे…जिला जज माननीय धर्मेंद्र पाण्डेय ने खुद दिलवाई कानूनी मदद, मिली जमानत**

*GRNews Network editor in chief ved Parkash Srivastava
गाजीपुर में तीन साल से हत्या के आरोप में जेल में बंद एक व्यक्ति को अदालबीत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. आर्थिक तंगी के चलते वह वकील नहीं रख पाया था, जिसके बाद जज ने खुद सरकारी वकील नियुक्त किया था.
तीन साल से जेल में बंद था हत्या का आरोपी, केस लड़ने के नहीं थे पैसे… जज ने खुद दिलवाई कानूनी मदद, मिली बेल
सबूतों के अभाव में हत्या के आरोपी की रिहा
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जेल में तीन साल से हत्या के आरोप में बंद आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया. दरअसल, आर्थिक तंगी के कारण आरोपी व्यक्ति अपना केस लड़ने में सक्षम नहीं था. परिवार भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं कर पाया. इस बात की जानकारी होते ही न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने इस केस के लिए सरकारी वकील नियुक्त किया. इसके बाद सरकारी वकील ने सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखें और सफल पैरवी के बाद कोर्ट ने उसे रिहा क दिया
गाजीपुर के जंगीपुर थाना के सरस्वतीनगर का रहने वाला गोलू उर्फ अमित गुप्ता बीते 3 साल से हत्या के आरोप में जेल में बंद था. आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण जेल में बंद होने के दौरान परिवार या फिर पत्नी ने केस लड़ने के लिए न्यायालय से किसी तरह का संपर्क नहीं किया गया और ना ही इस संबंध में अपना कोई वकील रखकर मामले की पैरवी कराई गई. इस बात की जानकारी होने पर जिला न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने इस केस के लिए सरकारी अधिवक्ता के रूप में रतन श्रीवास्तव को नियुक्त किया.

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