*16 दिनों आरोप पत्र व 58 दिनों में बलात्कारी को आजीवन कारावास**

*GRNews Network editor in chief ved Parkash Srivastava
गाजीपुर। जनपद के श्रीराम अवतार प्रसाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने बहरियाबाद थानाक्षेत्र में एक नाबालिग युवती दुष्कर्म मामले में दोषी अभियुक्त को 58 दिनों के अन्दर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर सनसनी फैला दी। इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक पाक्सों रविकान्त पाण्डेय ने बताया कि अनुसूचित जाति की नाबालिंग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में 18 जून 2025 थाना बहरियाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें मात्र 16 दिनों मे आरोप पत्र 4 जुलाई 2025 को दाखिल हुआ और अभियोजन के तरफ से कुल 7 गवाह पेंश किये गये सभी ने घटना के समर्थन मे अपना बयान दिया। घटना के संबंध में बताया कि घटना के दिन युवती की मां व पिता खेत मेे काम करने चले जाते थे जिसपर अभियुक्त कई दिनो से निगरानी कर रहा था और घटना के दिन भी वो घर अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था और लड़की को डरा धमका कर मामले को दबाने का प्रयास कर रहा था। घटना के दिन युवती की मां ने अभियुक्त को पकड़ लिया। तब मामले का खुलाशा हुआ और युवती की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। अभियोजन की तत्परता से मात्र 58 दिनो में ं अभियुक्त रामअवध को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।