न्यायालय द्वारा बलात्संग/पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के दोषी निरहू का पूरा के विक्की शर्मा को 20वर्ष कारावास व 40हजार का अर्थदंड की सजा

**GRNews Network Brodcost centre editor in chief Ved Prakash Srivastava
*गाज़ीपुर दिनांक 31.05.2025* को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत *मु0अ0सं0- 472/2017 धारा 363, 366, 376, 406, 411 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त 1. *विक्की शर्मा* पुत्र स्व0 मुन्ना शर्मा निवासी निरहू का पुरा थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को *धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास व 25,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5,000/- अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 10,000/- अर्थदण्ड* की सजा से दण्डित किया गया ।
*मीडिया सेल*
*जनपद गाजीपुर*
















