♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

*चोरी के दो दोषियों को पांच साल नौ माह की सजा, एपीओ अविनाश सिंह की दमदार पैरवी ने दिलाया न्याय*5वर्ष 9माह की सजा सुनाई व 7000का अर्थ दंड लगाया**

GRnews Net work Brodcost centre editor in chief Ved Prakash Srivastava

गाजीपुर सैदपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट सैदपुर की अदालत ने थाना बहरियाबाद क्षेत्र के दो अपराधियों – राजू बनवासी व मनोज बनवासी – को चोरी और गृहभेदन के मामलों में दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तगण को थाना बहरियाबाद के अपराध संख्या 10/20 व 8/20 में भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380, 511 एवं 411 के अंतर्गत अपराधी ठहराया।
अदालत ने दोनों को पांच वर्ष नौ माह के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 7,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह सजा अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) अविनाश सिंह द्वारा की गई प्रभावशाली और तथ्यपरक पैरवी के परिणामस्वरूप मिली। अभियुक्त पहले से भी जेल में रहे थे, अतः उनकी जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया गया। एपीओ अविनाश सिंह ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री एवं महानिदेशक अभियोजन के निर्देश पर प्रदेशभर में अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “हमारा प्रयास है कि प्रत्येक अपराधी को कानून के दायरे में लाकर शीघ्र दंडित किया जाए, ताकि समाज में भयमुक्त वातावरण स्थापित हो सके।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Close
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129
[news_reels]