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गाजीपुर: नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म और हत्‍या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को आजीवन कारावास की सजा*

GR News
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को 38 तारीखों में नाबालिक पीड़िता के साथ सामुहिक दुष्कर्म व हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त शैलेश कुमार को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना सैदपुर एक गांव निवासी ने थाना सैदपुर में दिनांक 12 मार्च 2023 को तहरीर दिया कि उसकी नाबालिक पोती अपने चचेरी दादी के घर रहकर पढाई करती थी 5 मार्च 2023 को सुबह ही अपने कोचिंग हसन पुर के लिए निकली थी जब वापस नही आई तो पूरा परिवार उसको खोज रहे थे कि रात 8 बजे नगवा पुलिस चौकी वाराणसी से पुलिस वालों ने फोन से सूचना दिया कि उनकी पोती विश्वसुंदरी पूल के नीचे गंगा में डूबते हुए मलल्लाहो द्वारा बचाकर उसको पुलिस ने ट्रामा सेंटर वाराणसी में भर्ती किया है सूचना पर वादी वाराणसी ट्रामा सेंटर गया और उसको डिस्चार्ज करा कर घर लाया धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने पर 7 दिन बाद घटना के संबंध में बताई की घर मे काम करने वाले मजदूर सिकंदर उसका दोस्त जय कुमार उसे बहलाफुसला कर घुमाने के लिए कोचिंग से ही वाराणसी लेकर चले गए रास्ते मे चौबेपुर में सिकन्दर के 3 दोस्त दिव्यंशु ,साहिल व शैलेष मिला इन तीनो के हवाले हमे छोड़ कर सिकंदर वो जय कुमार वापस हो गए बाद में उपरोक्त लोग हाईवे पर सुनसान गेंहू के खेत मे लेजाकर बारी बारी से जबरन दुष्कर्म किये बाद ने उसको वाराणसी में स्थित विश्वसुंदरी पुल के नीचे फेंक दिया वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।

“आरोपियों को नाबालिक पाते हुए उसका आरोप पत्र किशोर न्याय बोड़ को भेजते हुए आरोपी शैलेष के विरुद्ध उपरोक्त न्यायालय में आरोप पत्र 20 अप्रैल 2023पेश किया। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने 11 मई 2023 को चार्ज फ्रेम किया और गवाही 17 मई 2023 से शुरू हुआ दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 10 गवाहों को पेश किया सारी कार्यवाही अभियोजन की तरफ से कुल 38 तारीखों में पूरी की गई। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।

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